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Pooja Singhal Case: निलंबित आईएएस की जमानत याचिका पर दुर्गा पूजा के बाद होगी सुनवाई

पूजा सिंघल

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ओर से दाखिल जमानत याचिका मामले में ईडी की ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दुर्गा पूजा अवकाश के बाद निर्धारित की है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया था।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने छह मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपये नगदी बरामद हुए थे। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह सलाखों के पीछे हैं।

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जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब साढ़े चार महीने से अधिक बीत गए हैं लेकिन उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है। इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अब पूजा सिंघल की ओर से हाई कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है।

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