नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस दौरान NTA को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने अगली सुनवाई 8 जुलाई को करने का आदेश दिया है।
पुनः परीक्षा कराने की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की गरिमा को ठेस पहुंची है। इसलिए NTA को जवाब देना होगा। हालांकि पीठ ने फिलहाल काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया। आंध्र प्रदेश के अब्दुल्ला मोहम्मद फैज व अन्य ने याचिका में 5 मई को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग की है और परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की है। साथ ही एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा 4 जून को रिजल्ट के आधार पर होने वाली काउंसलिंग को भी रोकने की मांग की गई है।
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NTA ने पेपर लीक के आरोपों से किया इनकार
इस संबंध में छात्रा शिवांगी मिश्रा व अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इसमें NEET को नए सिरे से कराने की मांग की गई है। गौरतलब है कि परीक्षा में धांधली का आरोप एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। NEET का आयोजन करने वाली संस्था NTA ने परीक्षा में पेपर लीक या धांधली के आरोपों से साफ इनकार किया है।
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