Monday, December 2, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeबंगालRG Kar से सबक : सभी थानों को निर्देश, पोस्टमार्टम का चालान...

RG Kar से सबक : सभी थानों को निर्देश, पोस्टमार्टम का चालान अनिवार्य

कोलकाताः RG Kar की घटना से सीख लेते हुए कोलकाता पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। असामान्य मौतों के पोस्टमार्टम के लिए अब चालान अनिवार्य कर दिया गया है। कोलकाता पुलिस मुख्यालय लालबाजार की ओर से सभी पुलिस थानों को विशेष रूप से अलर्ट कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के सवालों में फंसा पेंच

गौरतलब है कि आर.जी. कर के मुद्दे पर राज्य को सुप्रीम कोर्ट में सवालों का सामना करना पड़ा था। केस डायरी के साथ पोस्टमार्टम चालान क्यों नहीं दिया गया? इस पर अधिवक्ता फिरोज एडुल्जी ने सवाल उठाए थे। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। नियमानुसार पुलिस जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो उसे वह फॉर्म अपने साथ ले जाना होता है। कोर्ट की जांच के बाद मामला प्रकाश में आया। बाद में राज्य की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोलकाता पुलिस के मामले में इस चालान (फॉर्म-5371) की छपाई लंबे समय से बंद है।

यह भी पढ़ेंः-Programmer Exam: इस दिन तक तक मॉडल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे छात्र

पुराने कानून को फिर से लागू करने के निर्देश

इस चालान में शव किस स्थिति में है? यह कहां मिला? क्या शव पर कोई निशान है? मृतक का क्या हुआ? जांच करने वाले पुलिसकर्मी को चालान की दो कॉपी बनानी होगी। एक अस्पताल को और दूसरी मृतक के परिवार को दी जाएगी। लालबाजार ने पुराने नियम को फिर से लागू करने का निर्देश दिया है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें