बंगाल

SC का बंगाल के राज्यपाल को निर्देश, राज्य सरकार के भेजे 6 उम्मीदवारों को कुलपति नियुक्ति करें

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए नामों में से राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के लिए छह कुलपतियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया।

नई सूची राज्यपाल को सौंपने का निर्देश

आज सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए नामों में से छह नामों को मंजूरी दे दी है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इन छह लोगों की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। अदालत ने राज्य सरकार को पात्र उम्मीदवारों की नवीनतम सूची राज्यपाल को सौंपने का भी निर्देश दिया ताकि उनमें से कुछ और कुलपतियों की नियुक्ति की जा सके।

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मामले में कोर्ट ने क्या कहा 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहा गतिरोध खत्म हो जाएगा। अदालत ने कहा कि वह राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने के लिए एक खोज समिति का गठन कर सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल, राज्य सरकार और यूजीसी को हर विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए तीन से पांच नाम सुझाने का निर्देश दिया था।

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