चंडीगढ़ः पंजाब सरकार को राज्य के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी के मामले में बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सैनी की याचिका पर देर रात फैसला सुनाते हुए रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए सैनी को रिहा कर दिया गया।
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बता दें कि विजिलेंस ने सैनी को बुधवार रात गिरफ्तार किया था। लेकिन 27 घंटे बाद सैनी की रिहाई का जारी हो गया। देर रात करीब पौने 12 बजे हाई कोर्ट के जज ने अपना फैसला सुनाते हुए सैनी की रिहाई के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने माना कि सैनी की गिरफ्तारी हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। इसके बद मोहाली कोर्ट ने सैनी को रिलीव कर दिया। अदालत ने आर्डर में कहा कि सैनी के खिलाफ विजिलेंस ने जो FIR नंबर -11 दर्ज की है उसमें जोड़े गए सेक्शन भी हटाए जाएं। सैनी को मोहाली अदालत से सीधा घर ले जाया गया।
7 दिन का अग्रिम नोटिस जारी कर कर सकते है गिरफ्तार
इस मामले पर जस्टिस एके त्यागी नेअपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सैनी की गिरफ्तारी 11 अक्टूबर, 2018 व 23 सितंबर, 2020 के पहले के आदेशों और 12 अगस्त, 2021 को दी गई अग्रिम जमानत का उल्लंघन है। हालांकि, हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया जांच एजेंसी भविष्य में सैनी को गिरफ्तार करने के लिए सात दिन का अग्रिम नोटिस देकर गिरफ्तार कर सकती है।
हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि कि सैनी के खिलाफ विजिलेंस की ओर से दर्ज प्राथमिकी संख्या 11 और 13 में लगाए गए आरोप एक समान हैं और कार्रवाई के एक ही कारण के लिए दो प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती हैं। बुधवार रात को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। यह पहली बार है कि हाई कोर्ट में किसी मामले में इतनी लंबी सुनवाई चली हो। सुबह 10 बजे से शुरू हुई सुनवाई तीन हिस्सों में रात 11.45 बजे तक चली।
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