लाहौरः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान बड़ी राहत मिली है। पूर्व पीएम इमरान पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल टल गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें आतंकवाद के जुड़े 8 मामलों और एक दीवानी मामले में जमानत दी है। निचली अदालत के भष्टाचार के एक मामले में गैरजमानती गिरफ्तारी वारंट के 18 मार्च तक स्थगित करने के कुछ घंटे बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशखाना मामले की सुनवाई कर रही जिला अदालत में पेश होने का मौका देते हुए इमरान खान के खिलाफ जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को 18 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमेर फारूक ने इमरान खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द करते हुए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देने का भी कहा कि सत्र अदालत और पुलिस को निर्देश दिया है।
बता दें कि इमरान को गिरफ्तार करने के लिए पहले पुलिस और फिर आर्मी की टीम जमान पार्क में उनके आवास पर पहुंची थी। लेकिन वहां भारी संख्या में उनके समर्थक जमा थे जिन्होंने पुलिस एक्शन का विरोध किया। इस दौरान काफी हिंसा हुई, जिसके बाद पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर लाहौर हाईकोर्ट ने भी पुलिस को पीछे हटने का आदेश दिया था।
इमरान खान पर 80 से अधिक मामले दर्ज
गौरतलब है कि क्रिकेटर से राजनेता बने पूर्व पीएम इमरान खान को पिछले साल अप्रैल में अविश्वास मत हारने के बाद सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस, चीन और अफगानिस्तान पर उनकी स्वतंत्र विदेश नीति के फैसलों के कारण उन्हें अमेरिकी साजिश के तहत निशाना बनाया गया। इसके अलावा इमरान खान पर तोहफों में धांधली का आरोप लगा है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्राप्त उपहारों को बेचने के लिए आपराधिक कानूनों के तहत उन्हें दंडित करने के लिए जिला अदालत में शिकायत दर्ज है। हालांकि इमरान ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है। इमरान खान के अनुसार, वे पाकिस्तान भर की विभिन्न अदालतों में 80 से अधिक विभिन्न मामलों का सामना कर रहे हैं।
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