भोपालः मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के बैग का वजन कम करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने मंगलवार को school bag policy-2020 को सख्ती से लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इसमें सप्ताह में एक दिन बच्चों को बिना बैग के स्कूल बुलाना होगा। कक्षा 2 तक के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा।
तय होगा बैग का वजन
ये दिशानिर्देश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होंगे। इसके मुताबिक, पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के बैग के वजन की अधिकतम सीमा 2.2 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगी। कक्षा तीन से पांच तक के लिए अधिकतम वजन सीमा 2।5 किलोग्राम, कक्षा छह और सात के लिए अधिकतम तीन किलोग्राम, कक्षा छह और सात के लिए अधिकतम तीन किलोग्राम, कक्षा आठ के लिए चार किलोग्राम, कक्षा 9 और 10 के लिए साढ़े चार किलोग्राम है। किग्रा और कक्षा 11 और 12 के लिए अधिकतम वजन सीमा 2.5 किग्रा है। बैग की वजन सीमा प्रबंधन समिति तय करेगी। इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। वे हर तीन महीने में स्कूलों में औचक निरीक्षण करेंगे। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करेंगे।
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जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, स्कूलों को बैग नीति संबंधी निर्देश नोटिस बोर्ड पर लगाने होंगे। साथ ही अभिभावकों को बैग पॉलिसी के बारे में भी जानकारी देनी होगी। स्कूल प्रबंधन समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के बैग का वजन नियंत्रित रहे।
होमवर्क के लिए भी समय निर्धारित
स्कूल बैग नीति के मुताबिक, कक्षा 3 से 5वीं तक के बच्चों को स्कूल सप्ताह में केवल दो घंटे, कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को प्रतिदिन एक घंटा और कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रति दिन केवल दो घंटे होमवर्क दे सकेंगे।
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