NewsClick Case: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक बढ़ा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने यह आदेश दिया। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया।
इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 02 नवंबर को आज तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 25 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 02 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। 20 अक्टूबर को कोर्ट ने दोनों को 25 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 10 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 03 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया।
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कहा गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए पैसे मिले हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम ने चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए न्यूज क्लिक को पैसे दिए थे। 03 अक्टूबर को कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इस मामले में 3 अक्टूबर को कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्टों के घर पर छापेमारी की गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया।
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