पटनाः राष्ट्रीय जनता दल के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनंत सिंह को एमपी-एमएल की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को एके-47 मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। बीते 14 जून को उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सजा मिलने के उनके वकील सुनील कुमार ने कहा कि सजा के फैसले को पटना हाइकोर्ट में चुनौती दी जाएगी और अपील दायर की जाएगी। अदालत ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए और उनके बयान कोर्ट में दर्ज किए गए। बचाव पक्ष ने 34 गवाह भी पेश किए।
16 अगस्त 2019 को बाढ़ सहित विभिन्न थानों की पुलिस ने विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां स्थित घर में छापेमारी कर एके-47, 7.62 एमएम की 26 गोलियां और दो ग्रेनेड बरामद किया था। पुलिस ने अनंत सिंह और सुनील राम के खिलाफ 4 नवंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र आईपीसी की धारा 414, आर्मस एक्ट की धारा 25 (1-ए), 25 (1-एए), 25 (1-बी), सी, 27 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दाखिल किया गया था। इसमें 13 जून को कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इस पूरे मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत 34 महीने तक चली। सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है। दो वर्ष से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। विधायक अनंत सिंह पर एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में 5 आपराधिक मामले सेशन ट्रायल और 4 आपराधिक मामले न्यायिक दंडाधिकारी एम-पीएमएलए के विशेष कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावे दानापुर, गया व बाढ़ में आपराधिक मामले चल रहे हैं।
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एके-47 मामले में अभी तक क्या हुआ
16 अगस्त 2019- मोकामा विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास लंदावा से एके-47 और 2 ग्रेनेड बरामद
16 अगस्त 2019- बाढ़ थाने में दर्ज कराई गई थी एफआईआर
25 अगस्त 2019- दिल्ली के साकेत कोर्ट में किया था सरेडर
5 नवंबर 2019-पुलिस ने चार्जशीट दायर की
17 जून 2020-एमपीएमएलए के विशेष कोर्ट में ट्रायल के लिए ट्रांसफर
15 अक्टूबर 2020- आरोप गठित हुआ
14 जून 2022-अनंत सिंह दोषी करार
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