प्रदेश हरियाणा

प्रेमी संग पति की हत्या करने के जुर्म में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास

जींदः जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु गर्ग की अदालत ने प्रेमी संग मिल पति की हत्या करने के जुर्म में सोमवार को पत्नी तथा उसके प्रेमी को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव नगूरां निवासी राजेश ने तीन अगस्त 2019 को अलेवा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई कर्मबीर रात अपने घर की छत पर चोबारे के बाहर सोया हुआ था। मध्य रात्रि के बाद कर्मबीर की पत्नी पूजा ने शोर मचाया तो परिवार के लोग छत पर पहुंच गए। कर्मबीर खून से लथपथ चारपाई से नीचे पड़ा हुआ था। सिर तथा छाती पर तेजधार हथियार के निशान थे। परिजनों द्वारा उसे सामान्य अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजेश ने आरोप लगाया था कि उसकी भाभी पूजा ने किसी व्यक्ति के साथ मिल कर उसके भाई की हत्या कर दी है। पुलिस ने पूजा व एक अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने जब पूजा को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सामने आया कि पूजा के गांव नेहला निवासी विक्रम के साथ अफेयर था। कर्मबीर तथा पूजा के बीच कहासुनी हुई थी। जिस पर कर्मबीर ने पूजा को थप्पड़ मार दिए थे। पूजा ने विक्रम को बुला लिया। विक्रम चौबारे में छुप गया फिर रात को योजनाबद्ध तरीके से कर्मबीर की हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने विक्रम को भी गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु गर्ग की अदालत ने पूजा तथा विक्रम को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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