Monday, October 21, 2024
spot_img
spot_img
spot_img
Homeदेशनियमों में हुई अनदेखी तो बंद होगी नियुक्ति- कोलकाता HC की...

नियमों में हुई अनदेखी तो बंद होगी नियुक्ति- कोलकाता HC की शिक्षा परिषद को चेतावनी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार को लेकर चल रहे हंगामे के बीच एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के प्राथमिक शिक्षा परिषद को चेतावनी दी है। दिसंबर में होने वाली नियुक्ति के पहले भी नियमों की हो रही अनदेखी को लेकर स्पष्ट निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि अगर नियमों में अनदेखी जारी रहेगी तो नियुक्ति प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। बुधवार को न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने चेतावनी दी है। न्यायाधीश ने कहा कि मैंने पहले ही प्राथमिक शिक्षा परिषद की सराहना की थी लेकिन अब अपने बयान को वापस लेता हूं। शिक्षा परिषद मित्रवत आचरण नहीं कर रहा है।

प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने प्राथमिक शिक्षक के 11 हजार 765 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई भर्ती प्रक्रिया में टीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर अंक दिए जाएंगे। 2014 और 2017 में टेट की दो अलग-अलग परीक्षाएं हुई है दोनों में से जिसमें अधिक अंक मिले हैं उसी अंक के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया जा सकेगा। हालांकि बार-बार न्यायालय के आदेश और परीक्षार्थियों के आवेदन के बावजूद प्राथमिक शिक्षा परिषद नंबर बताने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के पिछले तीन नवंबर के आदेश के अनुसार, टीईटी 2017 में 82 अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को भी टीईटी उत्तीर्ण माना जाएगा।

ये भी पढ़ें-भारत के 19 विश्वविद्यालय ‘क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग’ की टॉप 200…

हालांकि सात नवंबर, 2017 को आरक्षित वर्ग के 82 अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को टीईटी उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था लेकिन बोर्ड ने 2014 के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की थी। जिसके बारे में मामला था। अंत में, इस दिन बोर्ड ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि 2014 की आरक्षित श्रेणी में 82 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अगले शुक्रवार तक टीईटी उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। सूची भी जारी की जाएगी। 

अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें