Saturday, December 14, 2024
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नोएडा, ग्रेटर नोएडा रियल्टरों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, घर खरीदारों को देंगे कम ब्याज का लाभ

नई दिल्ली: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल्टरों ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि नोएडा के अधिकारियों को भुगतान में देरी पर कम ब्याज का लाभ, जो शीर्ष अदालत द्वारा तय किया गया था, घर खरीदारों को मिलेगा। बिल्डरों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति यू. ललित और अजय रस्तोगी से कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों ने फैसला स्वीकार कर लिया है।

रियल एस्टेट कंपनियों ने आगे कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों ने एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया है और इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया है। वकील ने तर्क दिया कि अदालत के आदेश में निर्देशों का पालन करने के लिए एक हलफनामा भी दाखिल किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारियों के लिए आदेश को वापस लेने की मांग करना सही नहीं है और पीठ से पिछले साल के आदेश को वापस नहीं लेने का आग्रह किया।

सिब्बल ने तर्क दिया कि आदेश पारित करने वाले न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की प्रतीक्षा करने के बजाय, अधिकारी तुरंत आदेश की समीक्षा की मांग कर सकते थे। अधिकारियों ने तर्क दिया था कि शीर्ष अदालत के आदेश से बिल्डरों को अनुचित लाभ होगा, जो हजारों करोड़ में होगा और यह सार्वजनिक प्राधिकरणों की कीमत पर आएगा।

इस तर्क का विरोध करते हुए सिब्बल और सिंघवी दोनों ने अदालत को आश्वासन दिया कि फ्लैट खरीदारों को लाभ दिया जाएगा। उन्होंने अदालत के आदेश के कारण दिवालिया होने वाले अधिकारियों को निराधार बताया और कहा कि अधिकारियों ने कंपनियों को किसानों से खरीदी गई जमीन की तुलना में 10 गुना अधिक दर पर जमीन आवंटित करके भारी मुनाफा कमाया।

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान यह जानना चाहा कि राहत केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों को ही क्यों दी गई, यह कहते हुए कि इसकी जांच करनी होगी।

पिछले साल जुलाई में शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि कंपनियों द्वारा देर से भुगतान पर ब्याज को जनवरी 2010 से शुरू होने वाली एसबीआई की सीमांत लागत उधार दर (एमसीएलआर) से जोड़ा जाए। शीर्ष अदालत ने इसके खिलाफ ब्याज दर लगभग 8 प्रतिशत तय की। नोएडा प्राधिकरण ने दंडात्मक ब्याज की मांग की, जो 28 प्रतिशत से अधिक था।

यह आदेश ऐस ग्रुप ऑफ कंपनीज की याचिका पर आया था, जिसमें दावा किया गया था कि अत्यधिक लीज रेंट, जुर्माना और अधिकारियों द्वारा लगाए गए ब्याज के कारण विभिन्न परियोजनाएं रुकी हुई थीं। हाल ही में, अधिकारियों ने शीर्ष अदालत से अपने आदेश को वापस लेने का आग्रह करते हुए कहा था कि उन्हें लगभग 7,500 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।

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