Former minister Yakub Qureshi: मेरठ पुलिस ने बसपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री याकूब कुरेशी की अवैध रूप से अर्जित चल-अचल संपत्ति कुर्क कर ली। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत लगभग 31 करोड़ 77 हजार 200 रुपये है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत बेनामी संपत्ति मंत्री याकूब कुरेशी की अनुमानित कीमत 31 करोड़ 77 हजार 200 रुपये जब्त की गई है। क़ुरैशी ने यह संपत्ति अपने परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों के नाम पर खरीदी थी।
रिश्तेदारों के नाम खरीद रखी थी जमीन
इसमें एक अस्पताल, दो लग्जरी कारें, प्लॉट और कुरैशी की अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं। कुल संपत्ति में नौचंदी के भवानी नगर में एक अस्पताल भवन, शास्त्री नगर में 3265.35 वर्ग मीटर, 288 वर्ग मीटर और 213.60 वर्ग मीटर की जमीन के भूखंड शामिल हैं, जो क़ुरैशी ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदे थे और दो लक्जरी कारें शामिल हैं। 31 मार्च 2022 को पुलिस ने मेरठ में याकूब कुरेशी की मीट फैक्ट्री पर छापा मारकर अवैध रूप से लाए गए मीट की पैकिंग का मामला पकड़ा था।
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10 कर्मचारी गिरफ्तार
उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में क़ुरैशी, उनकी पत्नी और दो बेटों समेत 17 लोगों को नामज़द किया गया था। दिसंबर 2022 में कुरैशी, उनकी पत्नी शमजीदा बेगम, बेटे फिरोज और इमरान के साथ-साथ फैक्ट्री मैनेजर मोहित त्यागी, मुजीब और फैज्यब के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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