नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित राजेश जोशी को 20 फरवरी तक की ईडी हिरासत में भेज दिया है। आज राजेश जोशी की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था।
पेशी के दौरान ईडी ने राजेश जोशी की हिरासत 10 दिन बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि उससे पूछताछ करनी है। साथ ही कुछ अन्य लोगों के साथ आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। तब कोर्ट ने कहा कि अगर आप हर आरोपित को एक दूसरे के सामने बैठाकर पूछताछ करेंगे तो यह सिलसिला चलता ही रहेगा। कोर्ट ने इस मामले के जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वो चार दिन की ईडी हिरासत में राजेश जोशी से की गई पूछताछ की रिपोर्ट दाखिल करे।
ईडी ने कहा कि चार दिन की हिरासत के दौरान उसने जोशी के आई क्लॉउड का डंप डाटा कलेक्ट किया है। इसकी रिपोर्ट देखते हुए कोर्ट ने पूछा कि चार दिन की हिरासत में बस आपने यही किया है। तब जोशी के वकील ने कहा कि ईडी ने 5 नवंबर, 2022 को राजेश के ऑफिस और अन्य जगहों पर छापा मारा था लेकिन कुछ भी नहीं मिला।
राजेश जोशी को 9 फरवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। राजेश जोशी पर गोवा चुनाव के दौरान पैसों के लेनदेन का आरोप है। ईडी का कहना था कि मामले की जांच के दौरान कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। इस मामले में 5 नवंबर, 2022 और 8 फरवरी को राजेश जोशी का बयान दर्ज किया गया था।
सुनवाई के दौरान राजेश जोशी के वकील ने कहा था कि अगर सौ करोड़ साउथ ग्रुप से लिया गया तो सौ करोड़ के लिए क्या पांच या छह लाख का बोगस बिल बनाया जाएगा। तब ईडी ने कहा था कि अधिकतर ट्रांजेक्शन कैश में किया गया। राजेश जोशी के वकील ने कहा था कि सिर्फ पांच लाख के आरोप मे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ईडी की हिरासत की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब भी जांच के लिए राजेश जोशी को बुलाया गया वो जांच एजेंसी के पास गया। ऐसे में गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी।
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