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शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस ने की नई शुरूआत

Chandauli: उत्तर प्रदेश के जिला चंदौली में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब तक ट्रैफिक पुलिस सिर्फ लोगों का ही शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालान काटती थी। लेकिन अब पुलिस ने एक कदम आगे बढ़कर फिर से सख्त कदम उठाया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत चकिया तिराहा पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें यातायात निरीक्षक सुरेंद्र कुमार यादव ने ऑटो, जीप और ट्रैक्टर आदि के चालकों का ब्रेथ इनहेलर से परीक्षण किया।

लोगों को किया जागरूक

इसके बाद उन्होंने वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन न चलाने के प्रति जागरूक किया और यातायात नियमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं है। अगर कोई ड्राइवर शराब के नशे में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ 4,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यातायात नियमों के प्रति स्वयं जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। यह भी पढ़ेंः-Year Ender 2023: दरकते जोशीमठ के बीच चमकी चार धाम यात्रा, तीर्थयात्रियों ने बनाया नया रिकॉर्ड

जाना पड़ सकता है जेल

इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। कहा कि यदि दुर्घटना के एक घंटे के अंदर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो संबंधित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। सड़कों पर ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र भी चिन्हित किये गये हैं। इन जगहों पर वाहन धीरे-धीरे चलाना चाहिए। वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के साथ-साथ उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। रिपोर्ट- दिनेश यादव, चंदौली (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)