Hearing on the petition of former CM Hemant Soren: जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने के मामले में सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
ईडी कोर्ट द्वारा बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दिये जाने को हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले सोमवार को मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया था। वर्चुअल मोड में हेमंत सोरेन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हेमंत सोरेन पर आरोप पत्र दायर नहीं है। वह एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि और झारखंड के पूर्व सीएम हैं।
विधानसभा सत्र में हिस्सा लेना संवैधानिक अधिकार: सिब्बल
सिब्बल ने कहा कि विधानसभा सत्र में हिस्सा लेना उनका संवैधानिक अधिकार है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हर दिन हर विभाग के धन विधेयक पारित किये जाते हैं, इसलिए हेमंत सोरेन का सदन में रहना जरूरी है। वर्चुअल मोड में सुनवाई में भाग लेते हुए ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत के खिलाफ गंभीर आरोप हैं।
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बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं हेमंत सोरेन
गौरतलब है कि इससे पहले 22 फरवरी को ईडी की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत नहीं दी थी और हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी गई है। हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी की न्यायिक हिरासत के तहत बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। इससे पहले हेमंत सोरेन को विशेष ईडी कोर्ट से विश्वास मत के दौरान सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए एक दिन की इजाजत मिली थी।
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