Saturday, November 30, 2024
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गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल और संजय सिंह को झटका, PM डिग्री मामले में याचिका खारिज

 Gujarat HC dismissed petition Delhi CM Arvind Kejriwal and Sanjay Singh

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने रिवीजन के निपटारे का हवाला देते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर मानहानि मामले की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी है।

कोर्ट ने 5 अगस्त को खारिज की थी याचिका

इससे पहले, 11 अगस्त को अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के मामले में उनके कथित अपमानजनक बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय मानहानि मामले में केजरीवाल और संजय सिंह दोनों को तलब किया था और 5 अगस्त को, अहमदाबाद के सिटी सिविल और सत्र न्यायालय ने उनकी पुनरीक्षण याचिका के निपटान तक कार्यवाही पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के बाद दोनों नेताओं ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था।

क्या है मामला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर दायर मानहानि मामले में अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में अनिवार्य रूप से पेश होने का वारंट जारी किया था। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. पीयूष पटेल की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि याचिका दायर की गई है। मेट्रो कोर्ट में पेश होने से बचने के लिए उन्होंने सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। सेशन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पिछले तीन महीने से कोर्ट के समन जारी होने के बावजूद दोनों नेता कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति को लेकर अरविंद केजरीवाल के वकील को 13 जुलाई को कोर्ट में पेश न होने पर 26 जुलाई तक की राहत मिली थी।

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