नई दिल्ली: दिल्ली के मेयर का जल्द चुनाव कराने की मांग वाली आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त और प्रोटेम स्पीकर सत्य शर्मा को नोटिस जारी किया और उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।
आज सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नियुक्त प्रोटेम स्पीकर सत्य शर्मा सीनियर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 5 मांगें हैं। सबसे पहले सत्य शर्मा को पीठासीन अधिकारी के पद से हटाया जाए। दूसरा, एक सप्ताह के अंदर एमसीडी हाउस को बुलाया जाए। तीसरा, मेयर का चुनाव पूरा होने तक सदन को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, डिप्टी मेयर व अन्य सदस्यों का चुनाव मेयर की अध्यक्षता में कराया जाए। पांचवां कि मनोनीत पार्षदों को वोट देने का अधिकार न दिया जाए।
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आम आदमी पार्टी (आप) ने जल्द चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों से वोटिंग भी प्रोटेम स्पीकर करा रहे हैं। चुनाव हुए दो महीने बीत चुके हैं और मेयर का चुनाव होना बाकी है। यह लोकतंत्र की हत्या है। एमसीडी के मेयर के चुनाव के लिए छह फरवरी को तीसरी बार बैठक बुलाई गई, लेकिन चुनाव नहीं हो सका। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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