नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो छह महीने के अंदर दिल्ली में 42 और कमर्शियल कोर्ट स्थापित करे। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ऐसा करना वाणिज्यिक मामलों के जल्द निपटारे के लिए जरूरी है।
वकील अमित साहनी ने की याचिका पर 4 अप्रैल को कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली सरकार ने 13 अप्रैल 2021 को जारी नोटिफिकेशन में 42 नए कमर्शियल कोर्ट की स्थापना की बात कही थी। दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के बावजूद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अभी तक इन कोर्ट का गठन नहीं किया है। फिलहाल दिल्ली की निचली अदालतों में 22 कमर्शियल कोर्ट कार्यशील हैं।
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याचिका में कहा गया था कि देश में निवेश और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहतर न्यायिक प्रणाली की जरूरत है। न्याय में देरी पर सुप्रीम कोर्ट के अलावा कई हाईकोर्ट ने अपनी-अपनी चिंता जाहिर की है। याचिका में कहा गया था कि विश्व भर में 164 दिनों में वाणिज्यिक विवादों के निपटारे को बेहतरीन टाइमलाइन माना गया है, लेकिन दिल्ली में 747 दिन लगते हैं। मुंबई में वाणिज्यिक विवादों के निपटारे में 182 दिन लगते हैं। दिल्ली की निचली अदालतों में स्थित 22 कमर्शियल कोर्ट में फरवरी 2022 तक 36959 मामले लंबित हैं। ऐसे में 42 नए कमर्शियल कोर्ट का गठन जरूरी है।
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