प्रदेश हरियाणा

सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर लगेगा बैन, पूरे राज्य में चलेगा अभियान

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भिवानीः पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा एक जुलाई 2022 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर 500 रुपए से 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इसके लिए पर्यावरण प्रदुषण विभाग, पुलिस विभाग और नगर परिषद संयुक्त रूप से अभियान चलाएगा। उपायुक्त आरएस ढिल्लो ने गुरुवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में विभिन्न विभागों की अधिकारियों के दौरान दी।

उन्होंने पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण और नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का न करने के लिए विशेष तौर पर बाजार, सब्जी मंडी, सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाएं लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की अपील करें। उन्होंनें निर्देश दिए सरकारी कार्यालय परिसर के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी जागरूकता के लिए पंपलेट लगाए जाएं। अभियान में पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा नगर परिषद, जिला विकास एवं पंचायत विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के सहयोग से सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 100 ग्राम कैरीबैग मिलने पर 500 रुपए, 101 से 500 ग्राम तक 1,500 रुपए, 501 ग्राम से एक किलो ग्राम तक 2,000 हजार रुपए, एक किलोग्राम से अधिक पांच किलोग्राम तक दस हजार रुपए, पांच किलोग्राम से दस किलोग्राम तक 20 हजार रुपए तथा दस किलोग्राम से अधिक मात्रा मिलने पर 15 हजार रुपए रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए पर्यावरण प्रदुषण विभाग, पुलिस विभाग और नगर परिषद संयुक्त रूप से अभियान चलाएगा।

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बैठक के दौरान हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी आरके भौसले ने उपायुक्त को बताया कि विशेषकर पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसे नागरिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक में प्लास्टिक की छड़ें, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़े, आइसक्रीम की छड़े, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन, थर्मोकोल में प्लेट, कप, चश्मा, कटलरी या पीवीसी बैनर लगभग 100 माइक्रोन से कम, स्टिरर के आसपास फिल्म लपेटना या पैक करना, पुर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने कैरी बैग आदि का प्रयोग करना शामिल होता है, जो कि नहीं करना चाहिए। बैठक में नगर परिषद व पुलिस विभाग से अधिकारी मौजूद रहे।

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