UP, लखनऊ: राज्य के शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उपभोक्ताओं के हितों, जनभावनाओं, किसानों की समस्याओं और जन प्रतिनिधियों के सुझावों को देखते हुए एकमुश्त समाधान योजना की अवधि 16 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी है। अब उपभोक्ता 16 जनवरी तक ओटीएस के तहत छूट का लाभ उठा सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने ओटीएस की अवधि 16 दिन बढ़ाकर उपभोक्ताओं को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है।
उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता कुछ दिक्कतों और समस्याओं के कारण अब तक योजना का लाभ नहीं उठा पाये थे, उन्हें अब अपना बकाया भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। ओटीएस की बढ़ी अवधि का लाभ नहीं लेने वाले ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ विभाग योजना खत्म होने के बाद कार्रवाई करेगा। ऊर्जा मंत्री ने उन उपभोक्ताओं से अपील की है, जिन्होंने अभी तक योजना का लाभ नहीं उठाया है, वे ओटीएस के तहत मिलने वाली छूट का लाभ उठाकर जल्द से जल्द अपनी समस्या का समाधान करा लें।
8 नवम्बर को शुरू हुई योजना
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद एवं माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं की दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए पिछले साल 8 नवम्बर को तीन चरणों में एकमुश्त समाधान योजना प्रारम्भ की थी। योजना के पहले चरण में 08 से 30 नवंबर, दूसरे चरण में 01 से 15 दिसंबर और तीसरे चरण में 16 से 31 दिसंबर तक उपभोक्ताओं को कुल 54 दिन का समय दिया गया था। इस दौरान 47 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना के तहत छूट का लाभ उठाया और विभाग को 5150 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ। उपभोक्ताओं को छूट के रूप में 1731 करोड़ रुपये का लाभ भी मिला।
किसको मिला कितना लाभ
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के तीसरे चरण में उपभोक्ताओं को दी जा रही छूट 16 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। योजना की विस्तारित अवधि में एक किलोवाट लोड तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बकाया पर सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट। बिजली चोरी के मामलों में 50 प्रतिशत की छूट, एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत की छूट, तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत की छूट, तीन किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं और निजी संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। योजना अवधि के दौरान सभी उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान की सुविधा भी मिलती रहेगी।
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उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता विभाग के किसी भी बिलिंग काउंटर, एसडीओ या एक्सियन कार्यालय या यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का भी निर्देश दिया है कि योजना की विस्तारित अवधि का लाभ अधिक से अधिक उपभोक्ता उठा सकें।
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