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बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगी रोक ! दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

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नई दिल्ली: बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर (Puja Khedkar) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) बड़ी राहत दी है। कोर्ट पूजा की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। साथ ही 31 जुलाई को संघ लोक सेवा आयोग ने भी भविष्य में उनके परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी थी।

दिल्ली पुलिस ने दर्ज की धोखाधड़ी का मामला

बता दें कि पूजा खेडकर (Puja Khedkar) पर ओबीसी आरक्षण और दिव्यांगता कोटे का सहारा लेकर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में सभी दस्तावेज भी फर्जी तरीके से बनवाए थे। दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी कर सिविल सेवा परीक्षा पास करने का मामला दर्ज किया है।

इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें परीक्षा में बैठने देने से साफ इनकार कर दिया था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पूजा द्वारा जमा किए गए सभी दस्तवेजों की जांच होनी चाहिए। बिना जांच के इस मामले के तथ्यों को समझना किसी भी तरह से उचित नहीं है।

खेडकर ने ट्रायल कोर्ट से कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है। उन्हें इससे सुरक्षा दी जानी चाहिए। निचली अदालत ने कहा था कि इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए इसमें शामिल सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। आरोपियों से पूछताछ किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अदालत ने पुलिस को मामले की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया था।

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पूजा ने मीडिया से की ये गुजारिश

इस संबंध में जब पिछले दिनों पूजा खेडकर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी इस मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं समझती। मुझे लगता है कि पहले इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके बाद ही इस पर कुछ कहना उचित होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडियाकर्मियों से भी अपील की कि पहले जांच पूरी होने दें। इसके बाद ही आप इस पर किसी तरह की राय दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं देख रही हूं कि मीडिया में मेरे बारे में बिना कुछ सोचे-समझे बहुत कुछ छापा और चलाया जा रहा है।

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