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Sanjauli Mosque Dispute: 11 सितंबर को लेकर अलर्ट जारी, लागू रहेगी धारा 163, नारेबाजी पर पाबंदी

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Sanjauli Mosque Dispute, शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में विवादित मस्जिद का मुद्दा गरमा गया है। मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है और बुधवार 11 सितंबर को संजौली में विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज और वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कई सख्त कदम

प्रदर्शनकारियों के जमावड़े से तनाव की आशंका को देखते हुए शिमला के जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने संजौली उपनगर में एक दिन के लिए धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 11 सितंबर को सुबह 7 बजे से रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा। अनुपम कश्यप ने कहा कि शिमला शहर के संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उक्त क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह सुचारू रहेगा।

5 लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने कहा कि संजौली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया गया है। जिससे कानून व्यवस्था व शांति बनाए रखने के लिए 5 या इससे अधिक लोग एक साथ नहीं घूम सकेंगे। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, कुल्हाड़ी, साइकिल की चेन, गंडासा, बरछी, तलवार आदि व अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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बिना अनुमति के कोई धरना प्रदर्शन नहीं

उन्होंने कहा कि संजौली क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरह सामान्य रहेगा। स्कूल, सरकारी व निजी कार्यालय व बाजार पूरी तरह खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने का प्रयास कर रहा है। डीएम ने कहा कि बिना अनुमति के किसी को भी धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की आज्ञा नहीं होगी।

इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र विरोधी, राज्य विरोधी भाषण नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश नव बहार चौक से ढली सुरंग के पूर्वी पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) के क्षेत्र में 11 सितंबर 2024 को प्रातः 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेगा।

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