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बिना डबल डोज कोरोना वैक्सीन के पर्यटक नहीं देख पाएंगे दशहरा उत्सव, दिशा निर्देश जारी

कुल्लूः अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 15 अक्तूबर से दो नवबंर तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष दशहरा उत्सव के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं दिखा है। इस वर्ष देव महाकुंभ का नजारा किसी स्वर्ग लोक से कम नहीं होगा जब एक साथ सैंकड़ों देवी देवता एक साथ कुल्लवी वाद्य यंत्रों पर झूमेंगे। लेकिन दशहरा में आने वाले पर्यटकों पर बंदिशें लगाई गई हैं। बंदिशों की अवहेलना करने पर जुर्माना भरना होगा। यही नहीं देवलु, हरियान कारकूनों से अपील की गई है कि वे दशहरा आरम्भ होने से पूर्व कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा लें।

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जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू आशुतोष गर्ग ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव कुल्लू के लिए कुल्लू शहर में प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों को कोविड-19 से सम्बंधित डबल डोज का वैकसीनेशन प्रमाण पत्र या आरटीपीसीआर की नेगेटिव टैस्ट रिपोर्ट जो कि 72 घंटे पहले ली गई हो या रैट की 24 घंटे पूर्व ली गई नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी।

डबल डोज वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य

आदेश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव कुल्लू के लिए कुल्लू शहर में प्रदेश के अंदर से आने वालों के पंजीकरण की कोविड ई-पंजीकरण सॉफटवेयर के माध्यम से की निगरानी की जाएगी। ऐसे सभी लोगों को दिए गए पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा। यदि 18 साल से कम आयु के बच्चे अपने माता-पिता/संरक्षकों के साथ आते हैं तो ऐसी स्थिति में माता पिता/ संरक्षकों के पास डबल डोज वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उन्हें आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट में छूट दी जाएगी। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये आदेश 14 अक्तूबर, 2021 से 21 अक्तूबर, 2021 तक प्रभावी रहेंगे।

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