नई दिल्लीः बहुचर्चित फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ (The Kerala Story) इस दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म को लेकर देश एक बार फिर दो पक्षों में बंट गया है। एक ओर जहां कुछ लोग इसका समर्थन में है तो , वहीं कुछ लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वहीं’द केरल स्टोरी’का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि मंगलवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर रोक लगाने के केरल हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ दायर याचिका पर 15 मई को सुनवाई करने पर तैयार हो गया।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए और प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। इसके बाद पीठ इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को करने पर सहमत हो गई। दरअसल केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज रोकने को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिमों और इस्लाम के खिलाफ इस फिल्म कुछ भी आ ऐसा नहीं जिस पर रोक लगाई जाए। जिस के बाद सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।
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इस बीच, यह पता चला है कि फिल्म के निर्माताओं ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म पर प्रतिबंध लगाने और तमिलनाडु के सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज नहीं करने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि यह कलात्मक स्वतंत्रता के खिलाफ है। दरअसल कोर्ट ने कहा था, “अगर फिल्म को केरल में प्रदर्शित किया जाता है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। टीजर और फिल्म के पूर्वावलोकन की जांच करने पर किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो संदेहास्पद हो।
“अदालत यह समझने में विफल रही कि यह फिल्म समाज के खिलाफ कैसे होगी, जैसा कि सेंसर बोर्ड ने भी प्रमाणन दिया है। फिल्म का आधार काल्पनिक प्रकृति का है और जब काल्पनिक विषयों को अतीत में मंजूरी दे दी गई है, तो कोई कैसे रोक सकता है।” स्क्रीनिंग?” फिल्म शुक्रवार को देशभर में रिलीज की जाएगी।
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