नई दिल्लीः दिल्ली का साकेत कोर्ट बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपित आफताब के खिलाफ आरोपों पर 7 मार्च को दलीलें सुनेगा। आज आफताब को सेशंस कोर्ट में पेश किया गया जिसके बाद आरोपों पर दलीलें की तिथि नियत की गई।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 21 फरवरी को इस मामले को ट्रायल के लिए सेशंस कोर्ट भेज दिया था। 7 फरवरी को साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने दस्तावेजों के परीक्षण के लिए अगली सुनवाई 21 फरवरी को करने का आदेश दिया था। 24 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने 6629 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें करीब सौ गवाहों के अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को आधार पर आफताब को एकमात्र आरोपित बनाया गया है।
आफताब अभी न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2022 को आफताब के आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) लेने की दिल्ली पुलिस को अनुमति दी थी। 22 दिसंबर, 2022 को आफताब ने कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। आफताब ने कोर्ट से कहा था कि वो अभी जेल से बाहर नहीं आना चाहता है। 17 दिसंबर, 2022 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब के वकील एमएस खान को बताया था कि आफताब का ई-मेल आया है कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर जरूर किया है, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जमानत याचिका दायर हो रही है।
साकेत कोर्ट ने 21 नवंबर, 2022 को आरोपित आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट करने की अनुमति दी थी। उसके पहले साकेत कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया था। श्रद्धा आफताब के साथ रहती थी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर करीब तीस टुकड़े कर दिए थे। उसके शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा हुआ था। वो शव के अंगों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर फेंकता था। बाद में पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंगों को बरामद किया।
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