नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान पुलिसकर्मी पर रिवॉल्वर तानने वाले शाहरुख पठान को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी 3 अप्रैल 2020 से हिरासत में है। उसके खिलाफ दिसंबर 2021 में आरोप तय किए गए थे। कोर्ट ने 25 सितंबर को जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
24 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर एक महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया था। शाहरुख पठान ने 25 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। दिल्ली में वकीलों की हड़ताल के कारण 1 सितंबर को सुनवाई नहीं हो सकी थी। 19 सितंबर को शाहरुख पठान की ओर से पेश वकील ने अपनी दलीलें पेश करने के लिए समय मांगा था। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 8 दिसंबर 2021 को शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सीडीआर लोकेशन से घटनास्थल पर शाहरुख पठान की मौजूदगी का पता चलता है। हेड कांस्टेबल दीपक दहिया ने आरोपी की पहचान की है।
यह भी पढ़ें-निर्भया योजना के तहत यूपी के बस स्टेशनों पर लगाए जाएंगे LED डिस्प्ले पैनल
कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से आरोपी फरार हुआ और पकड़ा गया, उससे साफ है कि उसके भागने की आशंका है और वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। शाहरुख पठान को 3 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उसके घर से उसकी रिवॉल्वर और तीन कारतूस बरामद किए थे। दिल्ली हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवॉल्वर ताने शाहरुख की फोटो वायरल हो गई थी। फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोग मारे गए थे।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)