लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने का बदला नियम, 11 अंकों का होगा मोबाइल नंबर!

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नई दिल्ली: टेलीकॉम नियामक ट्राई ने 15 जनवरी से मोबाइल नंबर के अंको में बदलाव को लेकर मंजूरी दे दी है। इस नए नियम के तहत किसी भी लैंडलाइन से सेलफोन पर कॉल करने से पहले जीरो डायल करना अनिवार्य होगा।

इससे अब डायलर नंबर 10 की जगह 11 अंकों का हो जाएगा। गौरतलब है कि अभी तक बिना फिक्स्ड लाइन से बिना जीरो लगाए कॉल की जाती है लेकिन इस नए नियम के लागू होने के बाद जीरो लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने आवंटित मोबाइल नंबर की सीरीज की डिटेल देने का भी निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि मोबाइल नंबर के डायलिंग पैटर्न में बदलाव करने को लेकर टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 29 मई, 2020 को एक प्रस्ताव दिया था, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने मंजूरी दी है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई के मुताबिक डायलिंग पैटर्न में बदलाव करने पर 2,544 मिलियन एडिशनल मोबाइल नंबर की उपलब्धता बढ़ जाएगी जिसे टेलीकॉम भविष्य में इस्तेमाल करेगी। टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से दिए गए प्रस्ताव में नया नेशनल नंबरिंग प्लान भी शामिल था।

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अब 11 अंकों का हो गया आपका मोबाइल नंबर!

अगर हम कहें कि आपको मोबाइल नंबर अब 10 की बजाय 11 अंकों का हो गया है, तो गलत नहीं होगा। दरअसल, लैंडलाइन से तो किसी मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए 11 नंबर ही डायल करने पड़ेंगे। वैसे बता दें कि पहले भी अपने क्षेत्र से अलग किसी यूजर के मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए जीरो लगाना आवश्यक होता था। अब एक बार फिर से यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा।