नई दिल्लीः दिल्ली के साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभितेष कुमार आज (मंगलवार) स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की हरियाणा के एक क्रिकेटर पर एक करोड़ 63 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करेंगे। इससे पहले 13 मई को कोर्ट ने पंत की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के क्रिकेटर मृगांक सिंह को 19 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
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ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के मुताबिक मृणांक सिंह ने उसे अच्छी कीमत पर महंगी घड़ियां दिलाने की पेशकश की थी। मृणांक ने पंत से गहने समेत महंगी वस्तुएं भी लीं पर लौटाया नहीं। मृगांक सिंह फिलहाल एक दूसरे मामले में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। साकेत कोर्ट ने आर्थर रोड जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मृगांक सिंह को 19 जुलाई को पेश करें। ऋषभ पंत की शिकायत के मुताबिक मृणांक ने उसे बताया था कि उसने लग्जरी घड़ियां, बैग,आभूषण खरीदने और बेचने का व्यवसाय शुरू किया है। उसने झूठे वादे किए कि वह सस्ते दामों पर लग्जरी घड़ियां और अन्य सामान खरीद सकता है।
इसके बाद ऋषभ पंत ने मृणांक सिंह को बड़ी राशि ट्रांसफर की। उन्होंने कुछ कीमती सामान भी मृणांक को दिया, ताकि वह उन सामानों को फिर से बेचकर मुनाफा हो सके। बाद में लेनदेन को लेकर विवाद बढ़ा तो ऋषभ पंत ने मृगांक सिंह को लीगल नोटिस भेजा। तब दोनों के बीच एक करोड़ 63 लाख रुपये लौटाने को लेकर समझौता हुआ। मृगांक सिंह ने ऋषभ पंत को चेक जारी किया। यह चेक बाउंस हो गया। उसके बाद ऋषभ ने साकेत कोर्ट में चेक बाउंस का केस दर्ज कराया है।
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