जम्मू कश्मीर

Rajya Sabha: जम्मू-कश्मीर से जुड़े तीन विधेयकों को मिली मंजूरी, इन कानूनों में हुआ बदलाव

नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर से जुड़े तीन विधेयकों को राज्यसभा (Rajya Sabha) में मंजूरी दे दी गई। शुक्रवार को राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पंचायती राज विधेयक (संशोधन) विधेयक, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 और संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किए गए। इन दिनों बिलों पर एक साथ चर्चा हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में इन विधेयकों पर जवाब दिया। इसके बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। बता दें कि लोकसभा इन विधेयकों को पहले ही मंजूरी दे चुकी है।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास को मिली गति

चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर जवाब देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर को लेकर विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए हैं, वह सच्चाई से परे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां विकास को गति मिली है और राज्य मुख्यधारा से जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में शांति, सुरक्षा और विकास समेत सामाजिक और आर्थिक आयामों में सुधार हुआ है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)