Rahul Gandhi Membership: सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा निलंबित किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता आज बहाल कर दी गई। इसके साथ ही उनकी संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया। निचली अदालत के मोदी सरनेम मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद उन्हें सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा।
134 दिन बाद राहुल गांधी की सजा पर लगी रोक
दरअसल मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की दो साल की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को निलंबित कर दिया था। लोकसभा सचिवालय ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में उनकी सदस्यता बहाल करने की घोषणा की। मोदी सरनेम मानहानि मामले में 23 मार्च को राहुल को निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद राहुल को लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। इस मामले में SC ने 134 दिन बाद राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी।
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सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे लोकसभा में उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया था। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जल्द से जल्द बहाल की जाए, जिससे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में उनके शामिल होने का रास्ता साफ हो सके। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़े दस्तावेज लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय को मिल गए हैं।
4 अगस्त को राहुल गांधी की सजा पर लगी थी रोक
गौरतलब है कि राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को उनके खिलाफ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। सूरत की एक अदालत ने पहले उन्हें दोषी पाया था और अधिकतम दो साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गुजरात हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने केरल के वायनाड से चुनाव जीता था।
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