चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) के नकली होने के संबंध में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। सोमवार को हाईकोर्ट खुलते ही इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई। शुक्रवार को कुछ डेरा प्रेमियों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि पैरोल पर बाहर आया डेरा प्रमुख नकली है। असली डेरा प्रमुख का अपहरण हो चुका है। इस याचिका में हनीप्रीत, डेरा सच्चा सौदा के मुख्य प्रबंधक पीआर नैन समेत कई डेरा प्रबंधकों को पार्टी बनाया गया था। इस याचिका के बाद डेरा प्रेमियों में नई बहस शुरू हो गई थी।
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डेरा प्रेमी व प्रबंधक दो फाड़ होने के कगार पर आ गए हैं। इसी दौरान सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) के नकली होने के संबंध में याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि क्या वर्तमान हालात में इस देश में मानव क्लोनिंग मुमकिन है।
कोर्ट ने याचिका दायर करने वालों को फटकार लगाते हुए कहा कि वह फिल्मी बातें न करें। धरातल पर हकीकत को समझते हुए दिमाग का इस्तेमाल करें। यह कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है और न ही हम फिल्मी दुनिया में हैं। इस तरह की याचिका दायर करने वाले पहले अपना दिमागी संतुलन देखें। उसके बाद अदालत में आए। अदालत के पास ढेरों जरूरी केस हैं। इस तरह की आधारहीन बातों को लेकर समय बर्बाद नहीं किया जा सकता।
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