News Click Case: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की इजाजत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने यह आदेश दिया। सरकारी गवाह बनने के लिए अमित चक्रवर्ती का बयान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया। इसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें सरकारी गवाह बनने की इजाजत दे दी।
इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अमित चक्रवर्ती और प्रबीर पुरकायस्थ को आरोपी बनाया है। फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। 22 दिसंबर 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोपों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 60 दिन का और समय दिया था।
प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए पैसे मिले हैं। अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम ने चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए न्यूज क्लिक को वित्त पोषित किया।
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इस मामले में 3 अक्टूबर 2023 को कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्टों के घर पर भी छापेमारी की गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक, न्यूज क्लिक चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड है। लिमिटेड ने देश को बदनाम करने के लिए पेड न्यूज के माध्यम से विदेशों से धन प्राप्त किया।
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