Nithari Kand: निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सभी आरोपों से बरी किए जाने के कुछ दिनों बाद शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा जेल से रिहा कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को मोनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली, जो सनसनीखेज मामले में मुख्य आरोपी है, को 12 मामलों में बरी कर दिया।
सबूत का रहा अभाव
रेप और हत्या के दोषी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सबूतों के अभाव में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरने वाले निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को शुक्रवार को गौतमबुद्धनगर की लक्सर जेल से रिहा कर दिया गया। करीब 18 साल बाद वह खुली हवा में सांस लेंगे। नवरात्रि के मौके पर जेल से छूटने के कारण दशहरा के दौरान उनके घर में दिवाली मनाई जा रही है। निठारी कांड में विशेष सीबीआई अदालत ने मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दे दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।
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कोठी के पीछे मिले थे 19 बच्चों व महिलाओं के कांकल
दरअसल, 7 मई 2006 को पंढेर ने निठारी की एक लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था। इसके बाद लड़की घर नहीं लौटी। लड़की के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को पुलिस को निठारी में मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे नाले में 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले। पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में निठारी कांड से जुड़े सभी मामले सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए।
फिलहाल निठारी कांड की पीड़ित महिलाओं, बच्चों और लड़कियों के ज्यादातर परिजन नोएडा छोड़कर अपने पैतृक गांव चले गए हैं। नोएडा में अब सिर्फ चार लोग रह गए हैं। गौरतलब है कि जून 2023 में मोनिंदर सिंह पंढेर को गाजियाबाद की डासना जेल से गौतमबुद्ध नगर की लुक्सर जेल में शिफ्ट किया गया था। जुलाई महीने में उनका बेटा उनसे मिलने आया था। उसके बाद से परिवार का कोई भी सदस्य उनसे मिलने नहीं आया है।
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