लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वर्ष 2015 को आधार मानते हुए सीटों का आरक्षण तय करने के लिए नया शासनादेश जारी कर दिया। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की सूची जारी कर दी है। अन्य सीटों पर जिलेवार आरक्षण तय करने की समय सारिणी भी जारी कर दी गई है। पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार सभी जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सदस्यों और ग्राम प्रधान के लिए आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन 26 मार्च तक कराना होगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के तिथियों की घोषणा करेगा। राज्य सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की सूची जारी कर दी है। 2015 को आधार मानने से जो नया बदलाव हुआ है उसमें 16 जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण बदल गया है। अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग सीटों का आरक्षण यथावत है। नई सूची के अनुसार प्रदेश के कुल 75 जिला पंचायतों में से छह अध्यक्ष की सीटें अनुसूचित जाति महिला के लिए, 10 अनुसूचित जाति, सात अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला, 13 अन्य पिछड़ा वर्ग और 12 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं जबकि 27 सीटें सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित की गई हैं।
अनुसूचित जाति महिला के लिए छह सीट – शामली, बागपत, कौशांबी, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई।
अनुसूचित जाति के लिए 10 सीट – कानपुर नगर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, मीरजापुर।
अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए सात सीट – बदायूं, संभल, एटा, कुशीनगर, बरेली, हापुड़, वाराणसी।
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 सीट – आजमगढ़, बलिया, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, बस्ती, संत कबीर नगर, चंदौली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर।
महिलाओं के लिए 12 सीट – बहराइच, प्रतापगढ़, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, आगरा, सुलतानपुर, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बलरामपुर, अलीगढ़।
अनारक्षित यानि सामान्य 27 सीटें – गोंडा, प्रयागराज, बिजनौर, उन्नाव, मेरठ, रामपुर, फतेहपुर, मथुरा, अयोध्या, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, अमेठी, श्रावस्ती, कानपुर देहात, अमरोहा, हाथरस, भदोही, गाजियाबाद, कन्नौज, मऊ, कासगंज, मैनपुरी, फीरोजाबाद, सोनभद्र, हमीरपुर, गौतमबुद्धनगर।
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अन्य सीटों पर जिलेवार आरक्षण तय करने की समय सारिणी
राज्य सरकार ने किस जिले में कितनी क्षेत्र पंचायत किस श्रेणी के लिए आरक्षित होंगी यह भी तय कर दिया है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण निर्धारण की समय सारिणी जारी की है। इसके तहत जिलाधिकारियों को 18 व 19 मार्च तक सभी पंचायतों के वार्डों का आरक्षण प्रस्ताव तैयार करना होगा और 20 से 22 मार्च तक ब्लाक व जिला मुख्यालयों में आरक्षण आवंटन सूचियों का अनंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 22 से 23 मार्च तक आपत्तियां दर्ज होंगी और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इनका निस्तारण 24 व 25 मार्च तक किया जाएगा। सभी जिलाधिकारियों को 26 मार्च तक आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन कराना होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहले से चल रही आरक्षण की प्रकिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को रोक लगा दी थी। कोर्ट ने वर्ष 2015 के आधार पर सीटों के आरक्षण का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि 27 मार्च तक संशोधित आरक्षण सूची जारी करके 25 मई तक पंचायत चुनाव करा लिए जाएं। इसके बाद राज्य सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट से नई आरक्षण प्रक्रिया की मंजूरी लेकर शासनादेश जारी कर दिया।