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NEET काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार, 1563 छात्रों को दोबारा देना होगा एग्जाम

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NEET Exam 2024, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसमें एनटीए ने कोर्ट को बताया कि वह नीट परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। यह सुनवाई छात्रों को दिए जाने वाले ग्रेस मार्क्स को लेकर की गई। एनटीए ने कहा कि 12 जून को हुई बैठक में छात्रों के डर को दूर करने के लिए कुछ फैसले लिए गए हैं। कोर्ट ने उनकी याचिका पर NTA को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

1563 उम्मीदवारों को दोबारा देनी होगी परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोकेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे फैसले में परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग अपने आप रद्द हो जाएगी। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान NTA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 जून को हुई बैठक के बाद फैसला लिया गया है कि जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने NTA को भेजा नोटिस

इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने NEET रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए NTA को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा की गरिमा को ठेस पहुंची है। ऐसे में एनटीए को जवाब देना होगा। हालांकि कोर्ट ने काउंसलिंग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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