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317 दिनों बाद जेल से बाहर आए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, इस मामले में हुई थी सज़ा

पटियाला: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू 1988 के रोड रेज मामले में अपने गृहनगर पटियाला जेल में 317 दिन बिताने के बाद शनिवार शाम जेल से बाहर आ गए और राज्य में आप सरकार और भाजपा सरकार दोनों पर तीखा हमला किया। सजा के दौरान, उन्होंने 30 किलो से अधिक वजन कम किया। काली पगड़ी और नीली जैकेट के साथ पठानी सूट पहने, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सिद्धू, जिन्हें उनकी जेल की सजा से 45 दिन की राहत के साथ समय से पहले रिहा कर दिया गया है। बता दें कि उन्हें सुबह 11.45 बजे रिहा किया गया। सुबह से उनकी रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नवजोत सिद्धू जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला और पूर्व विधायक अश्विनी सेखरी, सुखविंदर डैनी और सुनील दुती शामिल थे, जो सैकड़ों प्रशंसकों और सहानुभूति रखने वालों के साथ उपस्थित थे। क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने जेल के बाहर मीडिया से कहा, ''मेरी रिहाई में जानबूझ कर देरी की गई. इस देश में जब-जब तानाशाही आई है, क्रांति भी आई है और इस बार उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी.इससे सरकार हिल जाएगी। सिद्धू ने कहा, पंजाब में लोकतंत्र नहीं है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है. राज्य में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर पंजाब के लोगों को झूठी उम्मीदें देने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए, जिन्हें हाल ही में लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था, सिद्धू ने कहा: राहुल गांधी संविधान के रक्षक हैं और सिद्धू उनके साथ खड़े हैं। इससे पहले स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत सिद्धू के जनवरी में रिहा होने की उम्मीद थी, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी सजा कम करने से इनकार कर दिया। रोड रेज मामले में सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई, 2022 को एक साल की सजा सुनाई थी। सजा के अगले दिन उन्होंने पटियाला जेल में सरेंडर कर दिया था। जेल अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि सिद्धू के अच्छे आचरण के कारण उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया गया। जेल से उनकी रिहाई 16 मई को निर्धारित की गई थी। सिद्धू को एक साधारण बैरक में रखा गया था क्योंकि सरकार ने वीआईपी कैदियों के लिए जेलों में विशेष सेल बंद करने का फैसला किया था। यह भी पढ़ें-KCR के खिलाफ लड़ाई में BJP, कांग्रेस नेताओं के पास पहुंचीं शर्मिला शीर्ष अदालत, जिसने मार्च में फैसला सुरक्षित रख लिया था, ने अपने 2018 के फैसले को पलट दिया, जिसने घटना में मारे गए गुरनाम सिंह के परिवार द्वारा एक समीक्षा याचिका दायर किए जाने के बाद मामले में सिद्धू की सजा कम कर दी थी। सिद्धू और उसके दोस्त रूपिंदर सिंह संधू ने 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में शेरांवाला गेट क्रॉसिंग के पास गुरनाम सिंह (65) के सिर पर वार किया था। 27 दिसंबर 1988 को सिद्धू और उनके एक दोस्त रुपिंदर सिंह संधू ने 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में शेरांवाला गेट चौराहे के पास 65 वर्षीय गुरनाम सिंह के सिर पर वार कर दिया था. पुलिस ने कहा था कि अपराध करने के बाद सिद्धू फरार हो गया था. मौके से। गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सिद्धू ने कहा कि गुरनाम सिंह का निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)