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पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांडः माफिया ध्रुव सिंह समेत सात दोषियों को आजीवन कारावास

आजमगढ़ः वर्ष 2013 में सगड़ी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में विशेष गैंगस्टर कोर्ट रमानंद की अदालत ने माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। फरार चल रहे दो अरोपितों की फाइल को कोर्ट ने अलग कर दिया है। विशेष लोक अभियोजक विनय मिश्रा ने मंगलवार को यह बताया कि जुलाई वर्ष 2013 में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू और भरत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को आरोपित बनाया था। बाद में घटना की जांच सीबीआई ने की और दो लोगों को आरोपित बनाया। इस हत्याकांड में कुल 13 आरोपित थे। इनमें आरोपित ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, संग्राम सिंह, मोहम्मद रिजवान, अरविंद कश्यप, विजय यादव, अभिषेक सिंह भोनू, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, राजेंद्र यादव, रामप्रवेश, मृत्युंजय, दिनेश, कन्हैया उर्फ गिरधारी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की। एक आरोपित कन्हैया उर्फ गिरधारी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। दो आरोपितों अभिषेक व अरविंद कश्यप तथा एक नाबालिग आरोपित की पत्रावली पहले ही अलग कर दी थी। कुल नौ आरोपितों को कोर्ट ने दोषी पाया था, सजा के दिन तक पुलिस दोनों फरार आरोपितों रिजवान और विजय को कोर्ट में पेश नहीं कर सकी इसलिए दोनों की भी पत्रावली कोर्ट ने अलग कर दिया।

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अभियोजन पक्ष की तरफ से पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की पत्नी पूर्व विधायक वंदना सिंह, बड़े भाई संतोष सिंह उर्फ टीपू सिंह समेत 12 गवाहों को न्यायालय में परिक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलिलों को सुनने के बाद विशेष गैंगस्टर कोर्ट रमानंद की अदालत ने सात आरोपितों माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, संग्राम सिंह, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश यादव, राजेंद्र यादव, रामप्रवेश, दिनेश सिंह उर्फ रंपत और मृत्युजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। कोर्ट के फैसले पर पूर्व विधायक सर्वेश सिंह के बड़े भाई संतोष ने कहा कि वह ऐसे अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते है। नौ सालों तक कोर्ट में चली लड़ाई के बाद यह फैसला आया है, इससे हम काफी खुश है।

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