कोलकाता: पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण मामलों के उतार-चढ़ाव के बीच राज्य सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियों को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है, लेकिन सरकार ने साथ ही पाबंदियों में कुछ ढील भी दी गई है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार बहुत अधिक सतर्क है। लोकल ट्रेन सेवा चालू नहीं होने को लेकर लोगों की नाराजगी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं जानती हूं कि लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इसके पहले जब लोकल ट्रेन शुरू हुई थी, तब मैंने कहा था कि महामारी से बचाव के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लेकिन लोग एक दूसरे पर चढ़कर ट्रेनों में आने जाने लगे थे।” उन्होंने कहा कि जब तक राज्य के सिलपंचल और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण कम से कम 50 फ़ीसदी नहीं हो जाता तब तक लोकल ट्रेनों को नहीं चलाया जाएगा।
बनर्जी ने कहा कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बस और मेट्रो को पहले ही चालू कर दिया गया है। सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल भी पहले ही खोल दिए गए हैं। फिलहाल महामारी की आशंका को देखते हुए लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की ढील की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रात 9:00 से सुबह 5:00 तक नाइट कर्फ्यू रहता था, लेकिन अब यह रात्रि 11:00 बजे से शुरू होगा। पहले की घोषणा के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यक्रमों की छूट तो रहेगी लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं बल्कि बंद कमरे के अंदर 50 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ करनी होगी। इस दौरान मेट्रो ट्रेन सप्ताह में पांच दिन 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलेगी। वहीं, वीकेंड (शनिवार-रविवार) पर मेट्रो ट्रेन सेवा निलंबित रहेगी।
नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रतिबंध के दौरान राज्य में शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। जबकि सभी दुकानें और बाजार सामान्य परिचालन घंटों के अनुसार खुले रह सकते हैं। स्पा, स्विमिंग पूल और जिम सुबह छह बजे से सवेरे 10 बजे तक खुले रहेंगे। बसें, ऑटो और सार्वजनिक परिवहन 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। प्राइवेट दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम को चार बजे तक ही खुले रह सकते हैं, जबकि बैंक दोपहर तीन बजे तक खुलेंगे।
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गाइडलाइन के अनुसार पार्क भी खुलेंगे, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन ली हैए केवल उन्हें ही एंट्री दी जाएगी। सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक, आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व मनोरंजन के लिए होने के कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय पहले की तरह ही खुले रहेंगे, लेकिन राजनीतिक सभाएं, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यदि कोई पार्टी या व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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