अनूपपुरः द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 394, 364क, 376 भादवि के आरोपित 29 वर्षीय सतीश उर्फ बउरा उर्फ रिस्परत कोल पुत्र सेमलू कोल निवासी करौंजियाटोला ग्राम पिपरिया को युवती के साथ दुष्कर्म और भाई के लाथ लूट के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा की गई।
अभियोजन अधिकारी गिरि ने शुक्रवार को फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता अपने मौसेरे भाई के साथ 10 जून 2019 को अनूपपुर में पूरक परीक्षा देने आयी थी। शाम पांच बजे परीक्षा देने के बाद अनूपपुर बस स्टैण्ड में दोनों गांव जाने के लिये बस न होने के दोनों अमरकंटक तिराहा अनूपपुर में पहुंच गये, रात्रि करीब साढे़ दस बजे पीड़िता अपने मौसेरे भाई के साथ बस का इन्तजार कर रही थी, उसी समय एक स्कूटी सवार 25 से 30 वर्ष का व्यक्ति सतीश उर्फ बउरा उर्फ रिश्पअत कोल आया और पूछा कि कहां जाओंगे। वह व्यक्ति कहने लगा कि यहां खड़े मत रहो यहां बस नहीं रूकेगी मेरे साथ चलो, मैं स्कूटी से बस स्टैण्ड छोड़ देता हूं वहीं से बस मिलेगी और अज्ञात व्यक्ति इन दोनों को स्कूटी में बैठाकर रेल्वे अंडरब्रिज के नजदीक बने छोटे से मंदिर के पास स्कूटी खड़ा कर रपटा से पैदल रेल्वे किनारे झाडी की तरफ ले गया और भाई के साथ मार पीटकर जान से मारने के धमकी देते हुए सारा साानलूट लिया और युवती को रेल्वे किनारे ले जाकर तीन बार अलग-अलग समय पर बलात्कार किया।
पीड़िता के मौसेरे भाई द्वारा 100 डायल कन्ट्रोल को सूचना देने के उपरान्त पीड़िता को रेल्वे लाईन के किनारे जंगल के समान झुरमुट से पुलिस द्वारा बरामद किया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता द्वारा बताए गए सतीश गुण्डा एवं हुलिया के आधार पर फोटो दिखाकर आरोपित को अभिरक्षा में ले पूछ-ताछ पर बताया कि लूटी गयी रकम एक हजार रूपया तथा घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त कर लिया गया। पीड़िता के बयान एवं कथनों के आधार पर आरोपित सतीश के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यारयालय ने आरोपी को सजा सुनाई। ज्ञात हो कि अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी के दौरान मामले को साबित करने के लिए 19 गवाहों का परीक्षण एवं 32 दस्तावेजों को न्याायालय में प्रदर्शित कराया।
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