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कंझावला मामला : आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्लीः दिल्ली के रोहिणी सेशंस कोर्ट ने कंझावला मामले में आरोपित आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज सुशील बाला डागर ने 17 जनवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामला गंभीर है और इस मामले में धारा 302 (हत्या) जोड़ने की प्रक्रिया में है। इसके पहले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने इस मामले के छह आरोपितों को 9 जनवरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

दिल्ली पुलिस ने कहा था कि घटना में आशुतोष की भूमिका अलग है। वह उस शख्स का हैंडलर है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि कार घुमाने वाले रूट के छह सीसीटीवी फुटेज लिये गए हैं, जिससे पता चला कि आरोपित दुर्घटना के बाद आगे जाकर उतरे और उन्होंने देखा कि गाड़ी में कोई फंसा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बताया था कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की पूरी टाइम लाइन बना ली गई है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 31 दिसंबर 2022 की रात को हादसा हुआ। 13 किलोमीटर तक बॉडी को गाड़ी से घसीटा गया। मेडिकल जांच में आरोपितों के शराब पीने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) भी जोड़ दी गई।

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