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Jharkhand: पंडित धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को निरस्त करने पर हाईकोर्ट सख्त, जताई नाराजगी

रांची (Jharkhand): पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर धाम सरकार) के 10 से 15 फरवरी 2024 तक पलामू में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दायर हनुमंत कथा आयोजन समिति की रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस मामले में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कानून व्यवस्था की समस्या का हवाला देकर पलामू के उपायुक्त द्वारा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द करने को एक बार फिर गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को बुधवार को वर्चुअल मोड में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान आवेदक के अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि हनुमंत कथा आयोजन समिति ने तीन जनवरी को पलामू के उपायुक्त को बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर विस्तृत कार्ययोजना दी थी, जिसे पलामू के उपायुक्त ने दिया था। कानून व्यवस्था के लिए 10 जनवरी को कमिश्नर मो. समस्या बताकर रद्द कर दिया गया। ये भी पढ़ें..Ramgarh: डीसी ने सड़क सुरक्षा माह का किया शुभारंभ, जागरुकता वाहन को दिखाई हरी झंडी उपायुक्त द्वारा बताया गया है कि कार्यक्रम में 02 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है, ऐसी स्थिति में कार्यक्रम एवं पार्किंग की व्यवस्था करना कठिन होगा तथा विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी। हाईकोर्ट ने उपायुक्त द्वारा कार्यक्रम रद्द किये जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि उपायुक्त ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कानून-व्यवस्था बिगड़ने के संदेह का आधार क्या है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को कुछ बिंदुओं पर जवाब देने का निर्देश दिया गया था लेकिन सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)