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समलैंगिक संबंधों पर इस देश ने बनाया सख्त कानून, होगी 15 साल की सजा

Iraq passes bill criminalising same gender relations।

वाशिंगटनः इराक की संसद ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित कर दिया है। इसके तहत समलैंगिकता को बढ़ावा देने वालों को भारी जुर्माना और जेल की सजा दी जाएगी। ऐसे मामलों में ट्रांसजेंडर्स को एक से तीन साल तक की जेल भी हो सकती है। हालांकि, अमेरिका ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह कानून संवैधानिक रूप से संरक्षित मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है।

 कई देशों ने की आलोचना

 इराकी संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाला कानून पारित कर दिया है। इसके तहत समलैंगिकता से जुड़े मामलों में अधिकतम 15 साल जेल की सजा दी जा सकती है। कानून की एक प्रति में कहा गया है कि इसका उद्देश्य इराकी समाज को नैतिक भ्रष्टाचार और समलैंगिकता से बचाना है। इससे धार्मिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

वहीं अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों ने इराक के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि इस कानून के जरिए इराक एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करता रहेगा।

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अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, 'इराकी संसद द्वारा मौजूदा कानून में संशोधन पारित किए जाने को लेकर अमेरिका काफी चिंतित है। यह कानून समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाता है। साथ ही जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। यह भी कहा गया है कि समलैंगिकता को बढ़ावा देने वालों को सज़ा दी जाएगी। यह परिवर्तन संवैधानिक रूप से संरक्षित मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है।

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