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हाईकोर्ट ने लगाई शुभेंदु के करीबी श्यामल के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक

कोलकाता: हल्दिया नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ विधायक शुभेंदु अधिकारी के करीबी माने जाने वाले श्यामल अदक के खिलाफ किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई पर फिलहाल हाईकोर्ट ने स्थगन लगा दिया है। मंगलवार को न्यायमूर्ति राजशेखर महंथा की पीठ ने निर्देश दिया कि अगले मंगलवार तक बंगाल पुलिस उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं कर पाएगी। अगली सुनवाई मंगलवार को ही होगी। अदक के खिलाफ पुलिस ने रंगदारी वसूली समेत भ्रष्टाचार संबंधी मामले दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

दरअसल अप्रैल-मई में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से पहले जब शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली थी उसके ठीक बाद 25 जनवरी को हल्दिया नगरपालिका के चेयरमैन के पद से श्यामल ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। उसके बाद आरोप लगाए गए थे कि नगरपालिका के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने ठेका देने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया था। यह भी आरोप लगे थे कि उन्होंने ठेकेदारों से वसूली भी की थी।

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इसके अलावा राज्य सरकार की अनुमति के बगैर उन्होंने कथित तौर पर चार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति कर दी थी। उनके भाजपा में शामिल हो जाने के बाद राज्य सरकार के नगरपालिका विभाग ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की थी। इधर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने उनके दो फ्लैट को सील कर दिया था और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई थी। अब उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली है।

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