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कोर्ट से हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए ED ने मांगा वक्त

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रांची: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी ने एक बार फिर  से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा है। बता दें कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में व मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया  है।  मंगलवार को जैसे ही सोरेन की याचिका पर पीएमएलए विशेष अदालत में एक बार फिर सुनवाई शुरू हुई, ईडी ने जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।

31 जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी

हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने ईडी को 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। 31 जनवरी को ईडी ने रांची के बड़ागाई इलाके में 8.66 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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ईडी ने मामले में क्या बताया?

ईडी ने 30 मार्च को हेमंत सोरेन के अलावा जमीन के मूल मालिक राजकुमार पाहन, हेमंत सोरेन के करीबी विनोद कुमार, राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और हिलारियस कच्छप के खिलाफ भी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। बताया गया है कि जब जांच शुरू हुई तो हेमंत सोरेन ने न सिर्फ अवैध तरीके से जमीन हासिल की, बल्कि सबूत मिटाने की भी कोशिश की। गिरफ्तारी के ढाई महीने बाद हेमंत सोरेन ने पहली बार जमानत याचिका दायर की है, जिस पर इससे पहले 16 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी।

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