Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सोसायटी में लगे एसटीपी को न चलाने पर 6 बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन 6 बिल्डरों पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण ने एक सप्ताह के भीतर जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। जुर्माना जमा न करने और दोबारा गलती दोहराने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जल/सीवर विभाग के महाप्रबंधक जितेंद्र गौतम ने अपनी टीम के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित बिल्डर सोसायटियों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान 6 सोसायटियों में कमियां पाई गईं। ये सोसायटी मानकों के अनुरूप सीवरेज शोधन के लिए एसटीपी का संचालन नहीं कर रही थीं। साथ ही सीवरेज को बिना ट्रीट किए ही ड्रेनेज सिस्टम में डाला जा रहा था, जबकि इस ट्रीटेड पानी का उपयोग पेड़-पौधों की सिंचाई के लिए करने का प्रावधान है। औचक निरीक्षण के दौरान कमियां मिलने पर प्राधिकरण की टीम ने 6 बिल्डर सोसायटियों पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रत्येक सोसायटी पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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जिन बिल्डर सोसायटियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें सेक्टर 2 स्थित अजय इंटरप्राइजेज का प्रोजेक्ट इरोज संपूर्णम, सेक्टर 1 स्थित राजेश इंफ्राटेक का प्रोजेक्ट राजेश रेजीडेंसी, सेक्टर 1 स्थित क्रिस्ट प्रमोटर्स की ऐस सिटी सोसायटी, सेक्टर 1 स्थित पंचशील बिल्डर का प्रोजेक्ट पंचशील शामिल हैं। हाईनेस कमेटी, स्टेलर कांस्टेलेशन में सेक्टर-1 स्थित स्टेलर जीवन सोसायटी और सेक्टर-1 स्थित देविका गोल्ड होम प्रोजेक्ट शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ आशुतोष द्विवेदी ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण द्वारा इस तरह के औचक निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेंगे। जिन सोसायटियों में एसटीपी चालू नहीं पाई जाएगी, या बिना ट्रीट किए सीवरेज को ड्रेनेज में छोड़ते हुए पाई जाएगी, उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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