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Imran Khan की पत्नी को बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद तोशखाना केस में मिली जमानत

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Pakistan News : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की अदियाला जेल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) को आज रिहा कर दिया गया। वह लगभग नौ माह बाद जेल की सलाखों से बाहर आईं।

9 महिने बाद हुईं जेल से रिहा  

बता दें, पाकिस्तान के समाचार पत्र के अनुसार, तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जमानत मंजूर करने के एक दिन बाद उन्हें आज अदियाला जेल से रिहा किया गया। इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने इसी साल 31 जनवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 14 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था।

संघीय जांच एजेंसी ने दंपति पर एक विदेशी नेता के उपहार में दिए गए महंगे आभूषण सेट को कम कीमत पर अपने पास रखने का आरोप लगाया था। आरोप में कहा गया था कि, इससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ।

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Pakistan News: इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद किया गया रिहा 

वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 23 अक्टूबर को बुशरा बीबी की जमानत याचिका मंजूर की थी। आज विशेष न्यायाधीश (केंद्रीय) शाहरुख अर्जुमंद ने बुशरा बीबी की रिहाई के आदेश जारी किए। साथ ही बुशरा बीबी के वकील मलिक तारिक महमूद नून और सोहेल सत्ती ने उनकी रिहाई के लिए आवश्यक जमानत बांड जमा कराए। रिहाई आदेश में कहा गया था कि, अगर आरोपित किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उन्हें रिहा किया जाए।

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