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Chinmay Das: अभी जेल में ही रहेंगे बांग्लादेशी संत चिन्मय दास, जमानत याचिका खारिज

Chinmay Das

Chinmay Das: चटगांव कोर्ट ने गुरुवार को बांग्लादेश हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज कर दी। चिन्मय दास की ओर से बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट में 11 वकीलों ने पैरवी की। लेकिन इसके बाद भी संत चिन्मय दास को राहत नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज मोहम्मद सैफुल्लाह इस्लाम ने करीब 30 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।

Chinmay Das: 11 वकीलों ने की पैरवी

सुनवाई के बाद चिन्मय के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि वे जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं। सुबह करीब 11:40 बजे वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के 11 वकील पुलिस सुरक्षा में दो मिनी बसों में कोर्ट परिसर से निकले। इससे पहले दिन में वे हाई-प्रोफाइल मामले में चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने के लिए करीब 10:15 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंचे। उनके प्रयासों के बावजूद कोर्ट का फैसला उनकी याचिका के खिलाफ गया।

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कोर्ट ने इसलिए खारिज की जमानत याचिका

बता दें कि इससे पहले 11 दिसंबर को बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रक्रियागत खामियों के कारण दास की प्रारंभिक जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैध पावर ऑफ अटॉर्नी और वकील की मौजूदगी की कमी के कारण याचिका खारिज की गई। मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब दास के एक वकील सुभाशीष शर्मा सुरक्षा कारणों से 3 दिसंबर को सुनवाई में शामिल नहीं हो सके।

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