Sunday, November 24, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeदिल्लीदिल्ली HC के पूर्व न्यायाधीश जयंत नाथ को DERC का अंतरिम अध्यक्ष...

दिल्ली HC के पूर्व न्यायाधीश जयंत नाथ को DERC का अंतरिम अध्यक्ष किया नियुक्त

Manipur Violence-supreme court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जयंत नाथ को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच विवाद के कारण यह पद काफी समय से खाली था।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को सुनवाई के दौरान कहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री डीईआरसी के अध्यक्ष पद के लिए किसी नाम पर सहमत नहीं हैं, ऐसे में वह तदर्थ अध्यक्ष की नियुक्ति का आदेश देगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि कोर्ट के कहने पर हम उपराज्यपाल के पास गए थे, तीन नाम दिए गए हैं। सिंघवी ने कहा था कि यह संवैधानिक मामला है, इसलिए कोर्ट चाहे जितने दिन बाद इसका निपटारा करे। अपॉइंटमेंट लेने के लिए नाम सेट करें।

तब कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री डीईआरसी के चेयरमैन पद के लिए नाम बताएं। उपराज्यपाल की ओर से वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि पिछली सुनवाई में सिंघवी ने खुद कहा था कि उनके पास चार-पांच नाम हैं। अब वे कुछ और कह रहे हैं। साल्वे ने कहा था कि राष्ट्रपति ने जस्टिस उमेश कुमार की नियुक्ति की है. कोर्ट चाहे तो अपने आदेश से उसे रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर फैसला करना चाहिए। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम इस तरह डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं कर सकते, आखिर राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति की है। इसके बाद साल्वे ने कहा कि या तो कोर्ट अधिसूचना पर रोक लगाए या अंतरिम आदेश जारी रखे।

यह भी पढ़ें-लॉकेट चटर्जी के खिलाफ ED में शिकायत, चिटफंड से लाभ लेने का आरोप

इससे पहले 4 जुलाई को कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस उमेश कुमार को डीईआरसी के अध्यक्ष पद की शपथ लेने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून को जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर भी रोक लगा दी थी, जिसमें उन्हें अगली सुनवाई तक पद संभालने से रोक दिया गया था।

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अभिषेक मनु सिंघवी की दलील का विरोध किया और कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स पर भरोसा करने के बजाय तथ्यों पर बहस करनी चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि वह कानून के सवाल पर सुनवाई करेगा, जिसमें कोर्ट तय करेगा कि डीईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार को है या उपराज्यपाल को।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें