फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय गंभीर, जारी की गाइडलाइंस

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Flight Cancellation Guidelines: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस और ऑपरेटरों से कोहरे और अन्य परिचालन मुद्दों के कारण उड़ान रद्द होने और देरी के संबंध में यात्रियों के प्रति निष्पक्ष रहने को कहा है। बुधवार को विमानन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सभी एयरलाइंस और ऑपरेटरों को अचानक उड़ान रद्द होने और आगे देरी होने की स्थिति में यह सलाह दी है। रद्दीकरण के ऐसे मामले में, एयरलाइंस या तो वैकल्पिक उड़ान प्रदान करेगी या हवाई टिकटों की पूरी वापसी के अलावा मुआवजा भी प्रदान करेगी।

नीतियों को सख्ती से पालन के निर्देश

खुद उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऑपरेटर प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों और एयरलाइंस के साथ बैठक में ऑपरेटरों से उड़ान रद्द होने या देरी की स्थिति में नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) और रिफंड नीतियों का सख्ती से पालन करने को कहा है। वही दिसंबर में सरकार ने उड़ान रद्द होने और देरी के कारण हवाई यात्रियों को मुआवजे के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

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उड़ान रद्द होने पर पैसे होंगे रिफंड

रद्दीकरण के मामले में एयरलाइंस या तो वैकल्पिक उड़ान प्रदान करेगी या हवाई टिकटों की पूरी वापसी के अलावा मुआवजा भी प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, एयरलाइन उन यात्रियों को भोजन और जलपान प्रदान करेगी जो वैकल्पिक उड़ान की प्रतीक्षा करते समय अपनी मूल उड़ान के लिए पहले ही हवाई अड्डे पर रिपोर्ट कर चुके हैं।

उड़ान में देरी के मामले में एयरलाइन को यात्री को भोजन और जलपान, एक वैकल्पिक उड़ान या कुल उड़ान देरी के आधार पर टिकट या होटल आवास (स्थानांतरण सहित) का पूरा रिफंड प्रदान करना आवश्यक है।

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